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अतिक्रमण की शिकायत पर हो रही कार्रवाई, नहीं कर सकते हस्तक्षेप
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय यादव की डिवीजन बैंच ने कहा है कि कटनी नई बस्ती में अतिक्रमण हटाने के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की है। कटनी नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुँचकर अनावेदक से जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज भी माँगे थे। अब मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को कटनी नगर निगम के कार्यपालन यंत्री के पास आवेदन करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है। यह याचिका कटनी नई बस्ती निवासी डॉ. रूपा लालवानी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि उनकी जमीन पर प्रीतमदास रिझवानी ने अतिक्रमण कर रखा है। इस मामले में कटनी कलेक्टर और नगर िनगम आयुक्त से शिकायत की गई थी। नगर निगम की ओर से 6 अगस्त 2020 को अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने कहा कि शिकायत के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है।
Created On :   6 Jan 2021 5:31 PM IST