नियमों के विपरीत पदोन्नति के मामले में कार्रवाई

Action in case of promotion against rules
नियमों के विपरीत पदोन्नति के मामले में कार्रवाई
नियमों के विपरीत पदोन्नति के मामले में कार्रवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ  कैम्प को-ऑर्डिनेटर को यहाँ से हटाकर सिविल अस्पताल रांझी में लेखापाल के पद पर पदअवन्नत किया गया है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा जाँच के बाद नियमों के विपरीत हुई पदोन्नति के मामले में की गई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई थी, जिसके बाद उक्त निर्णय लिया गया। दरअसल नियमों के विरुद्ध जाकर पदोन्नति किए जाने के संबंध में तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. मनीष मिश्रा को शिकायत की गई थी। जाँच के बाद शिकायत सही होने पर डॉ. मिश्रा ने पारितोष ठाकुर को रांझी अस्पताल में सहायक ग्रेड-2 लिपिक के पद पर पदस्थ किया था। इस आदेश को पारितोष ठाकुर द्वारा हाईकोर्ट में  चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सीएमएचओ डॉ. मिश्रा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए इस मामले में तीन माह के भीतर रिव्यू डीपीसी करके निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। वहीं सूत्रों के अनुसार दूसरी ओर डिमोशन के बाद कैम्प को-ऑर्डिनेटर के पद पर काम करते हुए तन्ख्वाह के मामले में भी डिपोर्टमेंट लेवल पर रिकवरी की तैयारी की जा रही है।
 

Created On :   18 Jan 2021 2:37 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story