कार्रवाई - अब सिटी हॉस्पिटल के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता की जाँच

Action - Now check the accreditation of City Hospital Nursing and Paramedical College
कार्रवाई - अब सिटी हॉस्पिटल के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता की जाँच
कार्रवाई - अब सिटी हॉस्पिटल के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता की जाँच

कलेक्टर के पत्र के बाद मेडिकल यूनिसर्विटी  ने जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
इंदिरा गांधी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता और सम्बद्धता को लेकर कलेक्टर को शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि इन कॉलेजों का संचालन नकली रेमडेसिविर मामले में जेल में बंद सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा द्वारा किया जा रहा था। सिटी हॉस्पिटल से सम्बद्ध इन कॉलेजों पर मान्यता लेने और सम्बद्धता को लेकर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को पत्र  लिखा है, जिसके बाद बुधवार को मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा दोनों कॉलेजों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी गई। समिति में विवि की प्रशासनिक अधिकारी डॉ. तृप्ति गुप्ता को समन्वयक बनाया है। समिति के सदस्य रानी दुर्गावती सरकारी नर्सिंग कॉलेज की डॉ. अर्चना गायकवाड़ और नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल के एनोटॉमी विभाग के प्रमुख डॉ. नटवर लाल अग्रवाल बनाए गए हैं। यह समिति तीन दिन में जाँच करके रिपोर्ट सौंपेगी। 
यह है शिकायत में 
 कलेक्टर से की गई शिकायत में कहा गया है कि मान्यता लेने के लिए हॉस्पिटल की जिस जगह पर कॉलेज होना बताया गया है, वहाँ पर अस्पताल का ट्रामा सेंटर बताया जा रहा है। इस भवन में छात्रों की पढ़ाई न होकर मरीज को भर्ती करके उपचार किया जा रहा है। एमपी नर्सिंग काउंसिल के नियमों के अनुसार नर्सिंग कॉलेज संचालन के लिए 25 हजार वर्गफीट निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। संचालक ने इंदिरा गांधी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता हासिल करने के लिए कुल 78 हजार वर्गफीट जमीन होना बताया है, जबकि कॉलेज का संचालन अस्पताल में महज पाँच हजार वर्गफीट जमीन पर हो रहा है।

Created On :   20 May 2021 4:32 PM IST

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