हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बनी तेंदुआ संरक्षण की कार्ययोजना

Action plan for leopard conservation was not made even after the order of the High Court
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बनी तेंदुआ संरक्षण की कार्ययोजना
15 दिन में कार्रवाई नहीं, तो दायर की जाए अवमानना याचिका दायर की जाएगी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बनी तेंदुआ संरक्षण की कार्ययोजना


डिजिटल डेस्क जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश में तेंदुआ संरक्षण की कार्ययोजना नहीं बनाई गई है। इस मामले में राज्य सरकार और मुख्य वन संरक्षक को अवमानना नोटिस भेजकर चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिन में कार्ययोजना नहीं बनाई गई तो हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में तेंदुआ संरक्षण की कार्ययोजना बनाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2021 को मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया था कि 6 सप्ताह के भीतर तेंदुआ संरक्षण के लिए कार्ययोजना बनाई जाए, लेकिन 6 सप्ताह से अधिक समय होने के बाद भी कार्ययोजना नहीं बनाई गई। राकेश चक्रवर्ती, प्रफुल्ल सक्सेना और विनोद पांडे ने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2014 से 2020 तक 450 से अधिक तेंदुओं की मौत हुई है। जिनमें ज्यादातर शिकार के मामले हैं।

 

Created On :   23 Sept 2021 11:24 PM IST

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