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खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी करनेवाले उत्पादकों के खिलाफ हो कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि कुछ लोगों की लालच के लिए नागरिकों की सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए। हाईकोर्ट ने यह बात खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमन 2020 (एफएसएसएआई) का पालन न करनेवाले मुखवास,सुपारी चुरन व मिष्ठान उत्पादों के निर्माता व विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इसके साथ ही कहा कि राज्य का अन्न व औषध प्रशासन(एफडीए) इस मामले में लोगों के हित के लिए कानून के हिसाब से सभी जरुरी कदम उठाए। याचिका में इन उत्पादों के निर्माता व विक्रेताओं के खिलाफ जांच व कार्रवाई करने के लिए विशेष जांच दल(एसआईटी) का गठन करने की मांग की गई है।
इस विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता भावेश कालिया ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि बडे पैमाने पर सुपारी,मुखवास व चूरन खुल्ला (बिना पैक) खरीदते है। और फिर उसे गंदी जगह पर अस्वच्छ तरीके से पैक करते है। पैकिंग के लिए इस्तेमाल होनेवाली समाग्री भी ठीक नहीं होती है। जिसका असर सीधा लोगों की सेहत पर पड़ता है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमजी सिविलिकर की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी।
इस दौरान सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने खंडपीठ के सामने कहा कि नियमों का उल्लंघन करनेवाले सभी बड़ी दुकानों के खिलाफ मुंबई की दुकानों में ही नहीं पूरे राज्य भर में कार्रवाई की जा रही है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हमे अगली सुनवाई के दौरान बताया जाए कि पिछले 6 माह में इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। आप इस मामले में आदलत के आदेश का इंतजार मत करिए। खंडपीठ ने अब 13 जून को इस याचिका पर सुनवाई रखी है।
Created On :   11 April 2022 9:41 PM IST