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कसेड़ नाले पर अस्थाई पुल बनाने के मामले में कार्रवाई की जाए
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने शहडोल कलेक्टर को निर्देश दिया है कि शहडोल जिले के बुढ़ार में स्थित कसेड़ नाले पर अस्थाई पुल बनाने के मामले में कार्रवाई करें। इस निर्देश के साथ डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है। यह जनहित याचिका जैनब फाउंडेशन धनपुरी बुढ़ार के अवधेश पांडे ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रेत उत्खनन के लिए अवैध रूप से बुढ़ार के चाका और मरजाद गाँव के बीच कसेड़ नाले पर अस्थाई पुल का निर्माण कर लिया गया है। आरोप लगाया गया है कि नाले पर अस्थाई पुल का निर्माण शहडोल जिले में रेत उत्खनन का ठेका लेने वाले वंशिका ग्रुप द्वारा किया गया है। अस्थाई पुल के निर्माण से नाले के पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी का बहाव अवरुद्ध होने से नाले का प्राकृतिक स्वरूप भी बदल गया है। इससे जलीय जीव-जंतुओं के जीवन को भी खतरा बढ़ गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कलेक्टर और तहसीलदार से शिकायत की थी। अधिवक्ता राजेश चंद और आरबी साहू ने तर्क दिया कि तहसीलदार ने जिला खनिज अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। डिवीजन बैंच ने इस मामले में कलेक्टर को कार्रवाई का निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है।
Created On :   16 Jan 2021 5:55 PM IST