सुबह 6 बजे के पहले अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाली मस्जिदों के पदाधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Action will be taken against the officials of mosques who use loudspeakers for azaan before 6 am
सुबह 6 बजे के पहले अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाली मस्जिदों के पदाधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
राज ठाकरे ने उठाए सवाल  सुबह 6 बजे के पहले अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाली मस्जिदों के पदाधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर मुंबई की 1140 से ज्यादा मस्जिदों में से 135 ने लाउड स्पीकर पर सुबह की अजान दी है। गृहविभाग के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। एक अधिकारी के मुताबिक सुबह छह बजे के पहले अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाली इन मस्जिदों के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की चेतावनी के मद्देनजर गृहविभाग ने भी पुलिस के जरिए ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए धार्मिक स्थलों के आसपास निगरानी रखी है। पुलिस की ओर से पहले ही धार्मिक स्थलों को सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशों के पालन की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद इस मुद्दे पर लगातार चल रहे विवाद के बीच जिन मस्जिदों से सुबह पांच बजे अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर नियमों का उल्लंघन किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

इससे पहले मंगलवार को मुंबई पुलिस ने जानकारी दी थी कि मुंबई की 1144 मस्जिदों ने लाउडस्पीकर की इजाजत मांगी थी इनमें से 803 मस्जिदों को सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। लाउडस्पीकर को लेकर विवाद शुरू होने के बाद मुंबई पुलिस ने एक सर्वे में पाया था कि महानगर की 72 फीसदी मस्जिदों में सुबह की अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। वहीं मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि हमें लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके लिए इजाजत लेकर ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन किया जाना चाहिए।   

 

Created On :   4 May 2022 8:49 PM IST

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