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अभिनेत्री चितले ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग को दायर की याचिका, एट्रासिटी मामले में जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर से सटे ठाणे की कोर्ट ने मराठी फिल्म अभिनेत्री केतकी चिलते को एट्रासिटी से जुड़े मामले में जमानत प्रदान की है। लेकिन चितले को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। क्योंकि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में न्यायिक हिरासत में है। चितले के वकील योगेश देशपांडे ने बताया कि न्यायाधीश एएस भागवत ने एट्रासिटी से जुड़े मामले में चितले को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की है। नई मुंबई के रबाले पुलिस ने एट्रासिटी के मामले को लेकर मार्च 2020 में चितले के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अभिनेत्री चितले ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग को दायर की याचिका
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट कर सुर्खियों में आयी मराठी फिल्म अभिनेत्री केतकी चितले ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। चितले को ठाणे पुलिस ने राकांपा प्रमुख पवार पर फेसबुक में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में 14 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। याचिका में चितले ने दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी नियमों के अनुरुप नहीं की गई है लिहाजा इसे अवैध घोषित किया जाए। याचिका के मुताबिक पुलिस को चितले को पहले 41ए के तहत नोटिस देना चाहिए था। ताकि वह पुलिस के सामने हाजिर होकर अपनी बात रख सके। चितले की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
Created On :   16 Jun 2022 9:24 PM IST