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कार्यकाल समाप्ति वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक करेंगे ध्वजारोहण
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के जिन गांवों की ग्राम पंचायतों की अवधि समाप्त हो गई है उनके प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान कर दिया गया है और आगामी स्वतंत्रता दिवस पर प्रशासकों के हाथ से गांव में ध्वजारोहण समारोह होगा। लेकिन जिन प्रशासकों पर एक से अधिक गांव की जिम्मेदारी है उन्हें खुद एक गांव में ध्वजारोहण करना है जबकि दूसरे गांव में स्वतंत्रता सेनानी, तंटामुक्त समिति के अध्यक्ष या ग्राम सेवक ध्वजारोहण कर सकते हैं। अगर यह भी संभव न हो तो गट विकास अधिकारी द्वारा चुने गए सक्षम अधिकारी के जरिए ध्वजारोहण कराया जाएगा। जिला परिषदों को इसकी जानकारी दे दी गई है।
स्वतंत्रता दिवस पर ग्राम सेवक भी फहरा सकेंगे झंड़ा
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने सोमवार को यह जानकारी दी। ध्वजारोहण संहिता के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में सरपंच के हाथों ध्वजारोहण किया जाता है। जिन गांव में सरपंच कार्यरत है वहां स्वतंत्रता दिन पर नियम के अनुसार वे ध्वजारोहण करेंगे लेकिन जिन ग्राम पंचायत की अवधि खत्म हो गई है और कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव नहीं हो पाए हैं, ऐसी ग्राम पंचायतों में गांव के योग्य व्यक्ति को प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया गया। फिलहाल बांबे हाईकोर्ट में इस बाबत एक याचिका दाखिल है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक ऐसे ग्राम पंचायतों में सरकारी अधिकारी अथवा योग्य व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सरकार के संबंधित फैसले के अमल पर रोक लगा दी है। सरकार ने प्रशासन को नियुक्त करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया था। लेकिन आदेश में कहा गया है यह अधिकार सरकार का है। जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया गया है। सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ध्वजारोहण के समय कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें।
Created On :   10 Aug 2020 8:04 PM IST