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अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अडसूल, 3 दिसंबर को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सिटी को-आपरेटिव बैंक के कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) के जांच के घेरे में आए शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने अग्रिम जमानत की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया है। न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे ने जमानत आवेदन पर तीन दिसंबर को सुनवाई रखी है। इस मामले में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह व अधिवक्ता हितेन वेणेगावंकर पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता वेणेगांवकर ने बताया कि न्यायमूर्ति ने फिलहाल ईडी को अडसुल के जमानत आवेदन पर जवाब देने को कहा है और शुक्रवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई रखी है। हालांकि अडसुल ने अपने जमानत आवेदन में ईडी के आरोपों को निराधार बताते हुए हाईकोर्ट से इस मामले में गिरफ्तारी व ईडी की कड़ी कार्रवाई से राहत प्रदान करने का आग्रह किया है।
विशेष अदालत ने राहत देने से किया था इंकार
इससे पहले मुंबई कि विशेष अदालत ने अडसुल को इस मामले में अंतरिम राहत देने से इंनकार कर दिया था। विशेष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में अंतरिम राहत देने से मामले की जांच प्रभावित होती है। इसलिए अडसुल को अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। क्योंकि प्रथम दृष्टया आवेदनकर्ता (अडसुल) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास पूछताछ के लिए पर्याप्त सामग्री नजर आ रही है। अडसूल से पूछताछ के बाद ईडी को और जानकारी व सबूत मिल सकते हैं। इसलिए फिलहाल अडसुल की अंतरिम राहत की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता। ईडी के मुताबिक अडसूल सिटी को-आपरेटिव बैंक के कथित घोटाले के संदिग्ध लाभार्थी हो सकते हैं। ईडी ने अडसुल के जमानत का विरोध किया था। विशेष अदालत के इस आदेश को अडसुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
Created On :   30 Nov 2021 9:42 PM IST