- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- आबकारी विभाग के उपनिरीक्षकों और...
आबकारी विभाग के उपनिरीक्षकों और आरक्षकों की अग्रिम जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रम भार्गव ने विदेशी शराब चोरी के मामले में आबकारी विभाग के निलंबित उपनिरीक्षक सुधीर मिश्रा व नीरज दुबे, आरक्षक राकेश बोहरे व जेनेन्द्र प्यासी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। मामले में विवेचना चल रही है। ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
यह है मामला
29 जनवरी 2021 को आबकारी विभाग के निलंबित उपनिरीक्षक सुधीर मिश्रा व नीरज दुबे, आरक्षक राकेश बोहरे व जेनेन्द्र प्यासी रात में आबकारी नियंत्रण कक्ष पहुँचे। उन्होंने लोहे की आलमारी में रखी 171 बोतल विदेशी शराब में से 30 बोतल शराब चोरी कर ली। शराब चोरी करते हुए चारों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी जीएल मरावी की रिपोर्ट पर गोरखपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 408 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया।
आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत
आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदन में कहा गया कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फँसाया जा रहा है। अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने तर्क दिया कि आरोपी शासकीय सेवक हैं, शासकीय सेवकों द्वारा चोरी करना गंभीर अपराध है, उनके खिलाफ शराब चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।
Created On :   17 Feb 2021 3:52 PM IST