दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने वाले की अग्रिम जमानत खारिज

Advance bail of rape and pornographic video rejected
दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने वाले की अग्रिम जमानत खारिज
दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने वाले की अग्रिम जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस जेपी गुप्ता की एकल पीठ ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी गुना निवासी फैजान खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। एकल पीठ ने कहा है कि आरोपी से अश्लील वीडियो जब्त किया जाना है, ऐसे में उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। पिपलानी भोपाल निवासी महिला ने पिपलानी थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि फैजान खान से उसकी फेसबुक के जरिए पहचान हुई। इसके बाद उसने शादी का झाँसा देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। राज्य सरकार की ओर से पैनल लॉयर प्रदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि मामले की अभी जाँच चल रही है। आरोपी से अश्लील वीडियो जब्त किया जाना है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Created On :   15 Oct 2020 9:59 AM GMT

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