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बार काउंसिल का आदेश: अधिवक्ता यादव पांच वर्ष के लिए निलंबित, 50 हजार का लगाया जुर्माना
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश की अनुशासन समिति ने कटनी के अधिवक्ता बिहारी लाल यादव व्यवसाय कदाचरण का दोषी पाए जाने पर पांच वर्षो के लिए वकालत करने पर रोक लगाते हुए सनद (लायसेंस) निलंबित कर दी है। साथ ही यादव को अनुशासन समिति ने आदेश दिया है कि दो माह के अन्दर पचास हजार रुपए की राशि स्टेट बार काउंसिल के खाते मे जमा करें, राशि जमा नहीं करने पर अधिवक्ता की सनद छ: माह के लिए अतिरिक्त निलंबित रहेगी। इस आदेश के पश्चात बिहारी लाल यादव अधिवक्ता नामांकन क्रमांक 3583/2003 कटनी नोटिफिकेशन के दिनांक से आगामी पांच वर्षो तक भारत के किसी भी न्यायालय ट्रिब्युनल अथवा सक्षम अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने हेतु सक्षम पात्र नहीं रहेंगे।
देता रहा काले कोट की धमकी-
इस संबंध में कार्यकारी सचिव नलिनकांत बाजपेयी ने बताया कि अनुशासन समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ त्रिपाठी, सदस्य आर.के. सिंह सैनी, सदस्य मोहम्मद अली की समिति ने आदेश जारी करते हुए श्रीमती शशिकला मिश्रा की शिकायत पर उक्त आदेश जारी किया शिकायतकर्ता शशिकला मिश्रा ने अधिवक्ता बिहारी लाल यादव कटनी के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि शिकायतकर्ता जिस मकान में निवास कर रही थी, उस मकान पर कब्जा करने की नियत से अनावेदक द्वारा अस्सी हजार रुपए की मांग शिकायतकर्ता से की और धमकी दी कि वे पेशे से वकील हैं और अपनी यूनीफॉर्म का रोब दिखाकर कहता था कि मैने काला कोट पहन रखा है मेरा कोई कुछ नही बिगाड़ सकता है। यदि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की तो मैं तुमको और तुम्हारे घर वालो के हाथ-पैर तुड़वा दूंगा और जान से मार दूंगा साथ ही अनावेदक द्वारा आवेदिका को फसाने हेतु कई शिकायतें की जिसमें की पुलिस को अनेक आवेदन प्रस्तुत किए और पैसे की मांग के साथ ही रोजना कोट पहनकर दो-चार वकीलो के साथ आवेदिका और उसके परिवारजनो को धमकी देते थे। शिकायतकर्ता की शिकायतों पर गम्भीरता पूर्वक सुनवाई के पश्चात अनुशासन समिति ने निर्णय लिया कि बिहारी लाल यादव की सनद पांच वर्षो के लिए निलंबित की जाए।
Created On :   14 May 2019 9:00 PM IST