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अवैध होर्डिंग को लेकर हलफनामा नहीं दायर हुआ अगली सुनवाई में आयुक्त होंगे तलब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर की गई कार्रवाई के विषय में यदि महानगरपालिकाओं की ओर से हलफनामा नहीं दायर किया जाएगा तो अगली सुनवाई के दौरान संबंधित मनपा के आयुक्त को कोर्ट में तलब किया जाएगा। पिछले माह हाईकोर्ट ने सभी महानगरपालिकाओं को अवैध होर्डिंग के खिलाफ विशेष अभियान शुरु करने का निर्देश दिया था। इस अभियान के तहत की गई कार्रवाई का ब्यौरा हलफनामा में पेश करने के लिए कहा गया था। किंतु सुनवाई के दौरान अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने हाईकोर्ट को बताया कि लातूर सहित अन्य महानगरपालिकाओं ने हलफनामा नहीं दायर किया है। इस दौरान कई महानगरपालिकाओं की ओर से अदालत से समय हलफनामा दायर करने के लिए समय की मांग की गई। इसके मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने कहा कि यदि अगली सुनवाई के दौरान महानगरपालिकाओं की ओर से हलफनामा नहीं दायर किया गया तो संबंधित मनपा के आयुक्तों को कोर्ट में तलब किया जाएगा। इसके अलावा जिन स्थानिय निकायों ने अब तक अवैध होर्डिंग के खिलाफ विशेष अभियान नहीं चलाया है वे भी यह अभियान शुरु करे।
वहीं मुंबई महानगरपालिका की ओर से पैरवरी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए जानेवाले मनपा कर्मियों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि मनपाकर्मियों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इस बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोडल कमेटी की ओर से दी गई सिफारिशों को लेकर भी र जरुरी कदम उठाने को कहा । अवैध होर्डिंग के मुद्दे को देखने के लिए कोर्ट के आदेश के तहत नोडल कमेटी बनाई गई थी। जिसनें अपनी सिफारिश में कहा है कि होर्डिंग के लिए स्थानिय निकाय एक अलग क्षेत्र निर्धारित करे। जहां पर सिर्फ होर्डिंग को लगाया जा सके। इसके साथ ही जैसे मोटर वेहिकल कानून में हेल्मेट न पहनने पर व ट्रैफिक से जुड़े नियमों का उल्लंघन करनेवाले से तुरंत जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। वैसा ही प्रावधान अवैध होर्डिंग के लिए भी किया जाए। इसके साथ ही होर्डिंग की वैधता की पहचान के लिए क्यूआर कोड लगाने का भी सुझाव कमेटी की ओर से दिया गया था। खंडपीठ ने इन सिफारिशों के तहत सरकार को शासनादेश भी जारी करने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। खंडपीठ ने अब 14 नवंबर को इस मामले की सुनवाई रखी है।
Created On :   26 Oct 2022 9:15 PM IST