- ED ने दो चीनी नागरिकों चार्ली पेंग और कार्टर ली को मनी लांड्रिंग के आरोप में किया गिरफ्तार
- कोरोना संकट और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए ब्रिटेन ने जी 7 नेताओं को बुलाया
- पीएम मोदी गुजरात के केवडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आठ ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी
- मध्य प्रदेश में आज नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन, सोमवार को फिर शुरू होगी वैक्सीनेशन ड्राइव
- राजस्थान: जालौर में यात्रियों से भरी बस से टच हुआ बिजली का तार, कई लोगों के मौत की आशंका
14 दिन बाद भी पॉजिटिव आने पर प्रशासन सतर्क -10 दिन बाद छुट्टी वाले मरीज सुखसागर में 7 दिन रखे जाएँगे

डिजिटल डेस्क जबलपुर । स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन और शहर में कोरोना संक्रमितों को ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए अधिकारी पशोपेश में हैं। बीते दिन पहली रिपीट सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद दूसरे सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने और उसके पहले ही मरीज की छुट्टी कर देने की घटना के बाद अब प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू की है। 10 दिन में मरीज को बिना टेस्ट के छुट्टी देने की गाइडलाइन पर अमल करने के साथ ही मरीज को 7 दिनों तक इंस्टीट्यूशन क्वारेंटाइन िकए जाने पर अमल की तैयारी है। प्रशासन ने सुखसागर मेडिकल कालेज में अब सस्पेक्टेड मरीजों की जगह कोविड केयर सेंटर या सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल से छुट्टी दिए जाने वाले मरीजों को 7 दिन रखा जाएगा।
रीवा संभाग के सैंपल आए
रीवा संभाग के जिलों के कोरोना सैंपलों की जाँच रीवा मेडिकल कालेज की वायरोलॉजी लैब में हो रही है, दो दिन पहले मशीन में खराबी आने के कारण आईसीएमआर और मेडिकल कालेज की लैब में वहाँ के सैंपल भेजे जा रहे हैं। दोनों लैबों पर वर्क लोड बढऩे के कारण शहर के सैंपलों की रिपोर्ट आने पर इसका असर हो रहा है। जरूरी सैंपलों की जाँच प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल की लैब में कराई जा रही है।
यह है कारण 7 10 दिन में संक्रमित मरीज को कुछ िदनों तक बुखार नहीं आने व दूसरे लक्षण नहीं होने पर बिना जाँच छुट्टी दिए जाने के मामले में चिकित्सकीय राय अलग है। बीते दिन एक महिला स्वस्थ थी, को पहली रिपीट सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद छुट्टी दे दी, लेकिन इसका दूसरा रिपीट सैंपल पॉजिटिव था। वहीं अब तक पहले के नियम अनुसार 14 दिन बाद दो रिपीट सैंपल निगेटिव आने पर छुट्टी दिए जाने की प्रक्रिया में 75त्न मरीज को ठीक होने में ज्यादा समय लगा था। 10 दिन बाद छुट्टी दिए जाने वाले उन मरीजों को 7 दिन सुखसागर में रखा जाएगा जिनके घर में अलग रहने की व्यवस्था नहीं है।
मृत युवती की रिपोर्ट निगेटिव 7 गुजरात से सिक्किम जाने के दौरान दो बहनों में से एक की मृत्यु शनिवार को हो गई थी। इन्हें कटनी से यहाँ भेजा गया था। मृत सिक्किम निवासी 28 वर्षीय चंद्रा सुब्बा पिता महेंद्र थापा की कोरोना िरपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं बीते दिन ट्रेन से भदोही उप्र जाते मृत हुए 55 वर्षीय जावेद अहमद की रिपोर्ट देर रात तक नहीं आई थी।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।