पति की तेरहवीं के दूसरे दिन ही विधवा को ससुराल वालों ने घर से निकाला

After husband died the in laws took out the widow from home,
 पति की तेरहवीं के दूसरे दिन ही विधवा को ससुराल वालों ने घर से निकाला
 पति की तेरहवीं के दूसरे दिन ही विधवा को ससुराल वालों ने घर से निकाला

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। वर्धाघाट खमरिया निवासी सविता बर्मन को पति की तेहरवीं के दूसरे दिन ही ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। ससुराल वालों ने गृहस्स्थी के सामान के साथ महिला के कमरे में ताला लगा दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और कल्याणी सेल ने महिला को नि:शुल्क कानूनी सहायता दी है।

ससुराल वालों ने धमकी दी 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर ने बताया कि मंगलवार को वर्धा घाट खमरिया निवासी सविता बर्मन ने शिकायत दी कि उसके पति संतोष बर्मन की 10 जून 2019 को मृत्यु हो गई थी। पति की तेहरवीं के दूसरे दिन ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। ससुराल वालों का कहना था कि तुम्हारे पति के इलाज में हमने एक लाख रुपए खर्च किए है। अब तुम्हारा पूरा सामान हमारा है। इसके बाद उन्होंने गृहस्स्थी के सामान, जेवर और अन्य सामान के साथ कमरे में ताला लगा दिया। ससुराल वालों ने उसे धमकी दी है कि यदि वह दोबारा यहां पर दिखी तो उसकी टांग तोड़ दी जाएगी। 

महिला थाना कार्रवाई के लिए भेजा

प्राधिकरण के सचिव ने महिला की शिकायत को महिला थाना कार्रवाई के लिए भेजा। इसके साथ ही महिला की सहायता के लिए पैनल लॉयर शेख मंजूर को नियुक्त किया। महिला के ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण भी दायर कराया जा रहा है। इसके साथ ही संपत्ति में पति की जगह महिला का नाम जुड़वाने की कार्रवाई की जा रही है। 

कल्याणी सेल करता है मदद 

निराश्रित महिलाओं की सहायता के लिए कल्याणी सेल का गठन किया गया है। कल्याणी सेल के अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य है। कल्याणी सेल निराश्रित महिलाओं की मदद करता है।

क्यों काटे गए नेहरू नगर गार्डन के पेड़

हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त से पूछा है कि मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित नेहरू नगर गार्डन से पेड़ क्यों काटे गए। जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की युगल पीठ ने नगर निगम आयुक्त को जवाब पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। नेहरू नगर निवासी अधिवक्ता जकी अहमद की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि नवंबर 2018 में नेहरू नगर गार्डन से अवैध तरीके से 10 हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। पेड़ काटने के लिए नगर निगम से अनुमति भी नहीं ली गई। याचिका में कहा गया कि इस संबंध में उन्होंने नगर निगम आयुक्त से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनहित याचिका में काटे गए पेड़ों के फोटोग्राफ भी लगाए गए है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त से पूछा था कि नेहरू नगर गार्डन से पेड़ क्यों काटे गए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने कहा कि नगर निगम आयुक्त ने कुछ दिन पहले ही कार्यभार संभाला है। इसलिए उन्हें जवाब देने के लिए समय दिया जाए। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने नगर निगम आयुक्त को जवाब पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। प्रकरण में याचिकाकर्ता स्वयं पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   26 Jun 2019 1:54 PM IST

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