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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी सीटों पर चुनाव पर लगी रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में 21 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव और उपचुनाव में ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी सीटों के चुनाव पर रोक लगा दी है। मंगलवार को राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने यह जानकारी दी। मदान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 21 दिसंबर को होने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव और उपचुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश की 106 नगर पंचायतों, भंडारा और गोंदिया जिला परिषद व उसके तहत आने वाली 15 पंचायत समितियों के चुनाव, चार अलग-अलग मनपा की 4 रिक्त सीटों और 4 हजार 554 ग्राम पंचायतों के 7 हजार 130 रिक्त सीटों पर 21 दिसंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। बाम्बे हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अधीन रहकर यह चुनाव घोषित किए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनावों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके मद्देनजर स्थानीय निकायों के चुनाव जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर स्थगति करने का फैसला लिया गया है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य सीटों पर होने वाले चुनाव पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। मदान ने कहा कि ओबीसी सीटों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।
स्थानीय निकायों में ओबीसी की सीटें
- भंडारा व गोंदिया जिला परिषद - 23 सीटें ( कुल सीटें 105)
- भंडारा व गोंदिया की 15 पंचायत समितियों में 45 सीटें (कुल सीटें 210)
- राज्य की 106 नगर पंचायतों में 344 सीटें (कुल सीटें 1,802)
- 4 मनपा के उपचुनाव में 1 सीट (कुल सीटें 4)
Created On :   7 Dec 2021 10:01 PM IST