कोर्ट के आदेश और सीजीएचएस  के निर्देश के बाद दो मरीजों को मिले 3.83  लाख

After the order of the court and the instructions of CGHS, two patients got 3.83 lakhs
कोर्ट के आदेश और सीजीएचएस  के निर्देश के बाद दो मरीजों को मिले 3.83  लाख
कोरोना में की ओवर बिलिंग, अब रकम लौटाई कोर्ट के आदेश और सीजीएचएस  के निर्देश के बाद दो मरीजों को मिले 3.83  लाख

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना काल में सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स के साथ की गई अंधाधुंध बिलिंग अस्पतालों को अब जाकर भारी पडऩे लगी है। न्यायालय के आदेश और सीजीएचएस मुख्यालय से आए निर्देश के बाद रकम वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है। हाल ही में सिटी हॉस्पिटल से ऐसे दो मरीजों को लाखों रुपए की रकम वापस कराई गई जिनसे बेवजह पैसे लिए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम में पहले से स्पष्ट कर दिया गया था कि हितग्राहियों को कोरोना उपचार में भी कैशलेस सुविधा दी जाएगी। इसके बावजूद शहर के कई अस्पतालों ने सीजीएचएस कार्डधारकों को भर्ती  करने से मना किया अथवा सीजीएचएस न मानते हुए बिलिंग की। कई मामलों में अतिरिक्त रकम वसूली की बातें भी सामने आईं। हैरानी वाली बात यह है कि सीजीएचएस के स्थानीय कार्यालय में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार सेवानिवृत्त कर्मियों के संगठन सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसके बाद कोर्ट ने मुख्यालय को आदेश जारी किए। बाद में दिल्ली मुख्यालय से भी परिपालन के निर्देश निकाले गए। रकम वापसी की प्रक्रिया इन्हीं दिशा-निर्देशों के तहत शुरू कराई गई है। 
एक को 2.60, दूसरे को 1.23 लाख  
पूरी छानबीन के बाद सामने आया कि सिटी हॉस्पिटल ने अपने एक मरीज जयप्रकाश नगर अधारताल निवासी  एसके श्रीवास्तव से अतिरिक्त रकम की वसूली की थी। उन्हें 2.60 लाख रुपए की रकम वापस कराई गई। इसी तरह से गायत्री नगर निवासी एसके सोनी को भी 1.23 लाख रुपये वापस मिले हैं। 
ट्ट शिकायत की जाँच-पड़ताल के बाद सच्चाई सामने आई है। अभी ऐसे और भी लोगों के पैसे वापस किए जाने हैं।
सुभाष चंद्रा, अध्यक्ष, सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन। 
 

Created On :   13 Sept 2021 5:14 PM IST

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