कृषि कानून : महाराष्ट्र के किसान को मध्य प्रदेश के व्यापारी से दिलाई हक की पूरी राशि

Agriculture Law: Farmer of Maharashtra get full amount from the trader of Madhya Pradesh
कृषि कानून : महाराष्ट्र के किसान को मध्य प्रदेश के व्यापारी से दिलाई हक की पूरी राशि
कृषि कानून : महाराष्ट्र के किसान को मध्य प्रदेश के व्यापारी से दिलाई हक की पूरी राशि

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए कृषि कानून के खिलाफ भले ही देश के किसान आंदोलित हों, लेकिन संबंधित कानून लागू होने के बाद इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की मानें तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम-2020 के तहत मध्यप्रदेश के एक एसडीएम द्वारा किए गए फैसले से महाराष्ट्र के किसान को उसके हक की पूरी राशि मिल गई है।

तोमर ने बताया कि नया कानूनी प्रावधान लागू होने के बाद महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तहसील के भटाने निवासी किसान जितेन्द्र पिता कत्थू भाई को मध्यप्रदेश के खेतिया (बड़वानी जिला) निवासी व्यापारी सुभाष पिता बाबूलाल से पानसेमल के एसडीएम ने उसके द्वारा बेची गई मक्का की धनराशि दिलाई है। कृषक जितेन्द्र ने 271 क्विंटल मक्का व्यापारी सुभाष को बेचा था। इसके बदले क्रेता व्यापारी द्वारा 3 लाख 32 हजार 617 रूपए का भुगतान नहीं करने पर किसान ने नए कानून के तहत एसडीएम को उसे राशि भुगतान कराने हेतु आवेदन दिया था। 

मंत्री ने बताया कि नए कानून से संबंधित मामला होने से इसमें बड़वानी कलेक्टर ने भी दिशा निर्देश दिए और किसान को व्यापारी से उसकी कृषि उपज का संपूर्ण भुगतान कराया गया। उन्होंने बताया कि नए कृषि कानून में किसान और क्रेता में विवाद होने की स्थिति में अधिकारी के मार्फत निश्चित समय सीमा में विवाद निपटाने का प्रावधान है।

Created On :   9 Nov 2020 12:52 PM GMT

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