- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- 14 अप्रैल तक प्रदेश की सभी अदालतें...
14 अप्रैल तक प्रदेश की सभी अदालतें बंद -21 दिनों का पूर्ण लॉक डाउन

डिजिटल डेस्क जबलपुर । देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 21 दिनों के लॉक डाउन के फैसले के बाद मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने भी प्रदेश की सभी अदालतों को आगामी 14 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अदालतों में 21 दिनों का पूर्ण लॉक डाउन रहेगा। इस बारे में बुधवार को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी ने 9 बिन्दुओं का एक परिपत्र जारी किया है।
श्री वाणी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर के अलावा इन्दौर और ग्वालियर खण्डपीठों में किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। कोई भी प्रशासनिक या न्यायिक कार्य ई-मेल के जरिए मुख्यपीठ के रजिस्ट्रार जनरल या रजिस्ट्रार ज्यूडीशियल द्वारा दोनों खण्डपीठों के प्रिंसिपल रजिस्ट्रारों को भेजे जाएँगे। निचली अदालतों में भी आगामी 14 अप्रैल तक प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जिला अदालतों और फैमिली कोर्टों के प्रमुखों को अपनी ई-मेल आईडी संबंधित कोर्ट मैनेजर या प्रशासनिक अधिकारी को बतानी होगी, ताकि समय आने पर किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक कार्य के लिए उनसे संपर्क किया जा सके। किसी भी आकस्मिक सेवाओं के लिए उच्च न्यायालय के अलावा प्रदेश की सभी निचली अदालतों में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने-अपने जिलों में रहना होगा। किसी भी अर्जेन्ट मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जिला अदालतों में संबंधित जिला सत्र न्यायाधीशों या फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी। अर्जेन्ट मामलों की अनुमति मिलने पर संबंधित वकील या उनके पक्षकार को बताया जाएगा कि उन्हें किस जगह पर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखना है। प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन्स को एक्टिव मोड में रखना होगा। ऐसा इसलिए ताकि जरूरत पडऩे पर उनकी सेवाएँ ली जा सकें।
Created On :   26 March 2020 3:20 PM IST