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कौडिय़ों के भाव दी गई शैल्बी को जमीन - लोकायुक्त की जाँच के बाद हो सकती है आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । विजय नगर में सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट को रियायती दर पर शैक्षणिक उपयोग के लिए आवंटित की गई जमीन का व्यावसायिक उपयोग किए जाने व फर्जी लीज बनाकर नक्शा स्वीकृत कराए जाने की शिकायत पर लोकायुक्त द्वारा धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर दस्तावेजों की परते खोली जा रही हैं। जानकारों के अनुसार इस ट्रस्ट को कौडिय़ों के भाव जमीन दी गई थी, जबकि आवंटन के समय उक्त जमीन की कीमत कई गुना अधिक थी। अब जबकि फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, ऐसी स्थिति में जबलपुर विकास प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह जमीन का आवंटन निरस्त कर अपने कब्जे में ले सकती है। सूत्रों के अनुसार नियम के मुताबिक ट्रस्ट को जिस आशय से जमीन का आवंटन किया गया है, उसका उपयोग बदले जाने व उक्त जमीन का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की स्थिति में जेडीए बिना किसी नोटिस के ही जमीन का आवंटन निरस्त कर सकती है। साथ ही उक्त जमीन को अपने कब्जे में ले सकती है। लोकायुक्त द्वारा दस्तावेजों की पड़ताल कर इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि फर्जी लीज बनाने की जानकारी व ट्रस्ट के द्वारा जमीन की मद बदले जाने की जानकारी होने के बावजूद अब तक आवंटन निरस्त क्यों नहीं किया गया। जानकारों के अनुसार लोकायुक्त द्वारा जमीन आवंटन से लेकर भवन निर्माण किए जाने की प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान करने वाले शासकीय विभागों के तत्कालीन अधिकारियों से जवाब-तलब किए जा रहे हैं।
Created On :   18 Feb 2021 4:07 PM IST