फीस लौटाने के साथ मुआवजा भी दें कोचिंग सेंटर

Along with returning the fees, coaching center should be give compensation to Students
फीस लौटाने के साथ मुआवजा भी दें कोचिंग सेंटर
उपभोक्ता आयोग का फैसला फीस लौटाने के साथ मुआवजा भी दें कोचिंग सेंटर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कोचिंग कक्षाओं का संचालन करने वाली एक कंपनी को एक शिकायतकर्ता को सेवा में कमी के एवज में 10,000 रुपए का मुआवजा और बेटे की कोचिंग शुल्क के रूप में शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए 40,000 रुपये की राशि को लौटाने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि उन्होंने 2017 में महाराष्ट्र के कल्याण के एक कोचिंग में अपने बेटे का दाखिल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए कराया था। शुल्क के तौर पर 40,000 रुपए की राशि और शेष भुगतान के लिए सात पोस्ट डेटेड चेक जमा किया था। बाद में शिकायतकर्ता के बेटे ने विषय बदल लिए और कंपनी उसके लिए कोचिंग कक्षाएं मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं हुई।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने बेटे का दाख़िला रद्द कराने का निर्णय लेते हुए 26 जुलाई,2017 को एक पत्र भेजा और राशि वापस लौटाने की मांग की। इस बारे में उचित जवाब नहीं मिलने के बाद वह ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंच गए। आयोग के अध्यक्ष मिलिंद एस सोनावने और सदस्य पूनम वी महर्षि ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी ने न केवल सेवा में कमी की बल्कि शिकायकर्ता से निपटने में भी अनुचित कारोबार चलन का इस्तेमाल किया।

 

Created On :   19 Aug 2021 7:31 PM IST

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