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दुपहिया चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों को भी पहनना पड़ेगा हेलमेट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर में दुपहिया चलाने वालों से साथ-साथ अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। मुंबई पुलिस के यातायात विभाग की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि अगले 15 दिनों में दुपहिया चालकों के साथ पीछे बैठने वालों के खिलाफ हेलमेट न पहनने पर जुर्माना वसूलने का अभियान शुरू किया जाएगा। यातायात विभाग के पुलिस उपायुक्त राज तिलक रौशन के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 और 194 (डी) के तहत दुपहिया चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। लेकिन मुंबई में बड़ी संख्या में ऐसे दुपहिया चलाने वाले नजर आते हैं जो खुद भी हेलमेट नहीं पहनते और उनके पीछे बैठने वाले भी बिना हेलमेट के होते हैं। बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने पर 500 रुपए जुर्माने के साथ लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करने का भी प्रावधान है।
यातायात विभाग ने अब हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले दुपहिया चालकों के खिलाफ अभियान चलाने के फैसला किया है। यातायात विभाग के मुताबिक 15 दिन बाद मुंबई में हेलमेट न पहनने वाले दुपहिया चालकों और पीछे बैठने वाली सवारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि मुंबई पुलिस आयुक्त बनने के बाद से ही संजय पांडे लगातार महानगर में ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। गलत ओर से गाड़ी चलाने के मामले में 13 हजार से ज्यादा वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा सड़कों पर लावारिस पड़ी खटारा गाड़िया हटाने के लिए भी पुलिस अभियान चला रही है।
Created On :   25 May 2022 9:02 PM IST