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16 से 30 अक्टूबर तक लगेगी धारा 144, कंदील उड़ाने पर रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोविड के बाद अब लोग त्यौहारों को इंजॉय करने में लगे हैं। हालांकि इस साल दीपावली पाबंदियों के बीच मनाई जाएगी। राजधानी की बात करें तो पुलिस की ओर से जारी आदेश में महानगर में 16 से 30 अक्टूबर के बीच धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान सार्वजनिक रैली, समारोह, प्रदर्शन, नारेबाजी के साथ पटाखेबाजी पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा दीपावली के मौके पर उड़ाए जाने वाले कंदिलों पर भी पुलिस ने पाबंदी लगा दी है। हालांकि विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। जमावबंदी के नियम के तहत पांच या इससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा लोग सिनेमा घर और नाटक घर के आसपास प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे साथ ही लाउडस्पीकर, बैंड बाजे पर भी रोक होगी। हालांकि रोजमर्रा के कामों और कार्यक्रमों पर आदेश का असर नहीं होगा। आदेश में पुलिस ने कहा है कि शांतिपूर्ण माहौल और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है और मुंबई महानगर पालिका के सभी क्षेत्रों में आदेश लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   12 Oct 2022 10:07 PM IST