उम्र भर जेल में रहेगा नाबालिग से दुराचार का आरोपी

An accused of misconduct with a minor will remain in jail throughout his life
उम्र भर जेल में रहेगा नाबालिग से दुराचार का आरोपी
उम्र भर जेल में रहेगा नाबालिग से दुराचार का आरोपी

डिजिटल डेस्क कटनी । विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) ने नाबालिग से दुराचार के आरोपी रंजीत उर्फ करिया पटेल पिता गरीबदास पटेल निवासी कुलुआ बरखेड़ा थाना माधवनगर को आजीवान कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जे.पी.चौधरी ने पैरवी की।
 विशेष न्यायाधीश अजय कुमार मिश्रा के न्यायालय ने मामले में आए साक्ष्यों, फरियादयिा के बयान के आधार पर अभियुक्त रंजीत पटेल को धारा 366 आईपीसी में पांच साल के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 376 (2)(आई) आईपीसी में दस वर्ष के कारावास एवं तीन हजार रुपये
अर्थदंड, धारा 376 (एन) में दस वर्ष के कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 3(2) (5) एससी/ एसटी एक्ट में आजीवन करावास एवं पांच
हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर माधवनगर थाना में अपराध क्रमांक 1035/2017 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। अभियुक्त पर आरोप है कि वह पीडि़ता को जान से मारने की धमकी देकर वृंदावन ले गया और वहां उसे अपनी बहन बताकर एक आश्रम में रुका।
   आश्रम के लोगों को संदेह होने पर रंजीत की पिटाई करके पूछताछ की तो उसने पीडि़ता को भगाकर लाना बताया। आश्रम के लोगों ने पीडि़ता को उसके
परिजनों तक पहुंचाया। पीडि़ता को भगाने में मुकेश गड़ारी भी सह आरोपी था लेकिन साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने उसे बरी कर दिया।

Created On :   30 Dec 2019 2:18 PM IST

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