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अनिल अंबानी को 19 दिसंबर तक मिली आयकर विभाग की कार्रवाई से राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को आयकर विभाग की दंडात्मक कार्रवाई से मिली राहत को 19 दिसंबर तक के लिए बढा दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को अंबानी को आयकर विभाग की कार्रवाई से 17 नवंबर तक के लिए अंतरिम राहत दी थी। गुरुवार को अंबानी की याचिका न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एसजी दिगे की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी।
इस दौरान आयकर विभाग के वकील ने याचिका के जवाब में हलपनामा दायर करने के लिए और समय देने की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने आयकर विभाग को समय प्रदान कर दिया और अंबानी को मिली अंतरिम राहत को 19 दिसंबर तक के लिए बढा दिया। दरअसलआयकर विभाग ने आठ अगस्त 2022 को इस मामले को लेकर अंबानी को नोटिस जारी किया था। जिसे अंबानी ने कोर्ट में चुनौती दी है। नोटिस के मुताबिक अंबानी ने अपने स्विस बैंक खाते में अघोषित 814 करोड़ रुपए की जानकारी को छुपाया था।
इसके अतंर्गत आयकर विभाग ने कहा था कि क्यों न अंबानी के खिलाफ ब्लैक मनी(कालेधन) कानून की धारा 50 व 51 तहत मुकदमा चलाया जाए। जिसके अंतगर्त दस साल के कारावास की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। आयकर विभाग ने अंबानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर विदेशी बैंक खाते में जमा राशि की जानकारी छिपाई है। इसके अलावा उन पर कथित रुप से 420 करोड़ रुपए कर चोरी का भी आरोप लगाया गया था।
अंबानी ने याचिका में दावा किया गया है कि आयकर विभाग की नोटिस में विदेशी बैंक खाते में जिस लेन-देन का जिक्र किया गया है वह साल2006-2007 व 2010-2011 का है। जबकि कालेधन से जुड़े कानून को साल 2015 में पारित किया गया है।
Created On :   17 Nov 2022 9:50 PM IST