अनिल अंबानी को मिली राहत अगले आदेश तक कायम- हाईकोर्ट में दायर की है याचिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह (एडीएजी) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ कथित कर चोरी के आरोप में काला धन अधिनियम (ब्लैक मनी एक्ट) के तहत मुकदमा चलाने से जुड़े मामले में अंबानी को मिली राहत को अदालत के अगले आदेश तक कायम रखा है। अंबानी ने इस मामले में आयकर विभाग की ओर से जारी की गई नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी हैं। न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका पर गौर करने के बाद कहा कि फिलहाल हम अगले आदेश तक याचिकाकर्ता(अंबानी) को दी गई राहत को कामय रखते हैं। अंबानी को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से राहत मिली हुई है।
याचिका के मुताबिक आयकर विभाग ने आठ अगस्त 2022 को इस मामले को लेकर अंबानी को नोटिस जारी किया था। नोटिस के मुताबिक अंबानी ने अपने स्विस बैंक खाते में अघोषित 814 करोड़ रुपए की जानकारी को छुपाया था। इसके अतंर्गत आयकर विभाग ने कहा था कि क्यों न अंबानी के खिलाफ ब्लैक मनी (कालेधन) कानून की धारा 50 व 51 के तहत मुकदमा चलाया जाए। जिसके अंतर्गत दस साल के कारावास की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। आयकर विभाग ने अंबानी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर विदेशी बैंक खाते में जमा राशि की जानकारी छिपाई है। आयकर विभाग की इस नोटस को अंबानी ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि आयकर विभाग की नोटिस में विदेशी बैंक खाते में जिस लेन-देन का जिक्र किया गया है वह साल 2006-2007 व 2010-2011 का है। जबकि कालेधन से जुड़े कानून को साल 2015 में पारित किया गया है।
Created On :   11 March 2023 6:01 PM IST