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जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में कहा - सीबीआई को अभी है इस्टैब्लिशमेंट बोर्ड रिपोर्ट का इंतजार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बांबे हाईकोर्ट में दावा किया है कि उसे अभी भी इस मामले को लेकर पुलिस इस्टैब्लिशमेंट बोर्ड(पीईबी) की रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि उसे कुछ दस्तावेज राज्य सरकार की ओर से मिले है। लेकिन जांच एजेंसी को अभी भी पीईबी की रिपोर्ट का इंतजार है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि सीबीआई को राज्य सरकार ने कुछ दस्तावेज सौपे हैं लेकिन अभी भी सीबीआई को पीईबी की रिपोर्ट नहीं मिली है।
वहीं इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने कहा कि सीबीआई ने जो आवेदन कोर्ट में दायर किया है, उसमें पीईबी की रिपोर्ट की मांग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए सीबीआई को जो दस्तावेज चाहिए वह उसे रिकार्ड में लाए। ताकि इस बारे में जरुरी निर्देश लिया जा सके। इस पर श्री सिंह ने कहा कि हमने अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार के पास तीन पत्र भेजे हैं। यह पत्र कोर्ट में आवेदन दायर करने से पहले भेजा गया था। दरअसल पुलिस सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश के बाद पुलिस महकमे में तबादले व तैनाती से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए पीईबी के गठन का प्रावधान किया गया है।
खंडपीठ के सामने सीबीआई की ओर से दायर किए गए आवेदन पर सुनवाई चल रही है। जिसमें सीबीआई ने दावा किया है कि अदालत के आदेश के बावजूद राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए जरुरी दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा रही है। खंडपीठ ने अब इस मामले की सुनवाई 30 सितंबर 2021 को रखी है।
Created On :   28 Sept 2021 7:48 PM IST