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अनिल देशमुख-नवाब मलिक को राज्ससभा चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 10 जून को होनेवाले चुनाव में मतदान करने के लिए एक दिन की जमानत दिए जाने की मांग को लेकर मंत्री नवाब मलिक व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अनिल देशमुख की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने पांच घंटे की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश आर.एन रोकड़े ने सुनाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों विधायकों (देशमुख-मलिक) को मतदान के लिए एक दिन की जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से राज्य की महाविकास आघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल मनीलांड्रिग से जुड़े मामले में दोनों नेता न्यायिक हिरासत में हैं। मंत्री मलिक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है जबकि देशमुख को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया है।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पैरवी करनेवाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) का हवाला देते हुए कहा था कि कैदियों को मतदान करने का अधिकार नहीं है। वहीं मलिक की ओर से पैरवी करनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने दावा किया था कि मतदान करना उनके मुवक्किल (मलिक) का वैधानिक अधिकार है। मतदान करके उनके मुवक्किल अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे मुवक्किल एक विचाराधीन कैदी हैं। इसी तरह देशमुख की ओर से पैरवी करनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा था कि उनके मुवक्किल को मतदान के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है।
फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती
विशेष अदालत से राहत न मिलने के बाद राकांपा के इन दोनों नेताओं ने निचली अदालत के फैसले को बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में दोनों नेताओं ने मतदान करने की अनुमति दिए जाने की मांग की हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश नाईक के सामने इन दोनों नेताओं की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 10 जून को ही मतदान होगा।
Created On :   9 Jun 2022 8:53 PM IST