- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की...
अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को रद्द करते हुए राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मनी लांडरिंग मामले में 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। न्यायमूर्ति माधव जमादार की अवकाशीय खंडपीठ ने ईडी के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इसे देशमुख के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ईडी ने देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि यह कानून के मुताबिक नहीं है और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। ईडी की ओर से कहा गया कि मामले की जांच अहम चरण में है जिसके चलते हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी लेकिन निचली अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। ईडी के मुताबिक देशमुख सीधे तौर पर मनी लांडरिंग में शामिल हैं। 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए गए हैं ऐसे में सभी आरोपियों को कटघरे में लाकर सच्चाई सामने लाने के लिए देशमुख की हिरासत जरूरी है। मामले के तार विदेशों से जुड़े होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं देशमुख के वकीलों विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने उन्हें ईडी हिरासत में भेजे जाने का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी जब चाहे देशमुख से पूछताछ कर सकती है वे इसके लिए तैयार हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी ने 1 नवंबर को देशमुख को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था जब से हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद जांच एजेंसी के सवालों के जवाब देने पहुंचे थे। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 6 नवंबर तक ईडी हिरासत में भेजा गया था। लेकिन शनिवार को विशेष पीएमएलए अदालत ने देशमुख की हिरासत बढ़ाने की ईडी की अर्जी स्वीकार नहीं की थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत मे भेज दिया था। जिसके बाद देशमुख को आर्थररोड जेल ले जाया गया था। बता दें कि वसूली मामले में दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है।
Created On :   7 Nov 2021 7:20 PM IST