मनपा के वार्ड घटाने को लेकर सरकार-चुनाव आयोग से मांगा जवाब, दाखिल है याचिका 

Answer sought from Government-Election Commission regarding reduction of municipal wards
मनपा के वार्ड घटाने को लेकर सरकार-चुनाव आयोग से मांगा जवाब, दाखिल है याचिका 
हाईकोर्ट मनपा के वार्ड घटाने को लेकर सरकार-चुनाव आयोग से मांगा जवाब, दाखिल है याचिका 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका के वार्ड की संख्या घटाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से आठ अगस्त 2022 को जारी किए गए अध्यादेश के खिलाफ दायर की गई दो याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार व राज्य चुनाव आयोग हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। महाविकास अघाडी सरकार ने मनपा के वार्डों की संख्या 227 से बढाकर 236 कर दिया था लेकिन मौजूदा शिंदे सरकार ने इसे घटाकर पहले की तरह 227 कर दिया है। दो पूर्व नगरसेवकों राजू पेडनेकर व समीर देसाई ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

गुरुवार को यह याचिका न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति गौर गोडसे की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों याचिकाओं में एक तरह का जटिल मुद्दा उठाया गया है। इसलिए याचिका पर सुनवाई से पहले राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए अवसर देना जरुरी है। याचिका में दावा किया गया है कि मनपा के चुनाव में पहले ही काफी विलंब हो चुका है। ऐसे में यदि राज्य सरकार के अध्यादेश पर रोक नहीं लगाई गई तो राज्य चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवा पाएगा।

खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को 25 नवंबर तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और याचिका पर सुनवाई 30  नवंबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दी। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया है। क्योंकि याचिका में अध्यादेश की वैधता को भी चुनौती दी गई है। याचिका में राज्य सरकार की ओर से 8 अगस्त 2022 को जारी अध्यादेश को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। इसके साथ कोर्ट से आग्रह किया है कि याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाई जाए। 

 

Created On :   17 Nov 2022 9:30 PM IST

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