दुष्कर्म और धमकी देने वालों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता: जिला अदालत

Anticipatory bail cannot be given to criminals who threatens
दुष्कर्म और धमकी देने वालों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता: जिला अदालत
दुष्कर्म और धमकी देने वालों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता: जिला अदालत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर । जिला अदालत ने दुष्कर्म और धमकी देने वाले तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। ADJ संजय कुमार शाही ने अपने आदेश में कहा कि एक युवक ने एक युवती का शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक के पिता और उसके चचेरे भाई ने युवती को धमकी दी। ऐसे में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अदालत में बचावकर्ता के वकील द्वारा तर्क दिया गया, कि पहले तो आरोपी द्वारा सीधी सादी लड़की से दोस्ती करके उसके विश्वास को जीता गया और फिर उसे शादी को झांसा देकर दिया और विश्वासघात करते हुए उसकी अबरू लूट ली गई । ऐसे आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना समाज के हित में नहीं होगा।

अभियोजन के अनुसार शीला टॉकीज के सामने रहने वाले अमन कनौजिया ने एक युवती से फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इंकार कर दिया। जब युवती ने पुलिस में शिकायत की तो आरोपी युवक के पिता हरीशचंद कनौजिया और उसके चचेरे भाई गुलाटी कनौजिया ने पीड़ित युवती और उसके पिता को धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने अमन कनौजिया, हरीशचंद कनौजिया और गुलाटी कनौजिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया गया था। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमानुल्ला उस्मानी ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

गौरातलब है कि फेसबुक पर दोस्ती कर युवतियों को ठगने तथा उनके  शोषण करने के मामलों में हाल ही में  काफी इजाफा हुआ है। कितने मामले तो पुलिस के संज्ञान में भी नहीं आ पाते। बहुत कम युवतियां होती हैं जो साहस दिखाकर इस तरह का घिनौना अपराध करने वालों को सबक सिखाने कानून का दरवाजा खटखटाती हैं । ऐसे ही मामले में अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक युवक ने एक युवती का शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक के पिता और उसके चचेरे भाई ने युवती को धमकी दी। ऐसे में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

 

Created On :   4 Jun 2018 8:09 PM IST

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