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दुष्कर्म के आरोपी अधिवक्ता की अग्रिम जमानत खारिज - फेसबुक से मैसेज भेजकर पीडि़त युवती की शादी भी तुड़वाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा ने दुष्कर्म के आरोपी अधिवक्ता की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आरोपी पर फेसबुक के जरिए मैसेज भेजकर पीडि़त युवती की शादी तुड़वाने का भी आरोप है। मदन महल पुलिस के अनुसार युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है कि जबलपुर में रहकर उसने बीएससी किया, वर्तमान में वह एलएलबी कर रही है। उसकी जान-पहचान महानद्दा निवासी अधिवक्ता आलोक जैन से हो गई। विवाहित और दो बच्चों का पिता होने के बाद भी आरोपी ने शादी का झाँसा देकर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिन बाद आरोपी शादी करने से इनकार करने लगा। उसके परिजनों ने जब उसकी शादी रायपुर में तय कर दी तो आरोपी ने फेसबुक के जरिए मैसेज भेजकर उसकी शादी तुड़वा दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2) (एन), 294, 506 का प्रकरण दर्ज किया है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।
पूजन सामग्री निर्माण मामले में जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने पूजन सामग्री निर्माण मामले में आरोपी तिलक वार्ड निवासी विजय कुमार को जमानत का लाभ दे दिया है। अधिवक्ता मनीष मिश्रा, पवन शर्मा और धीरज कुमार कुकरेजा की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी को झूठे आरोप में 19 फरवरी 2021 से जेल में रखा गया है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।
Created On :   2 Jun 2021 2:20 PM IST