पूर्व एबीवीपी नेता की अग्रिम जमानत खारिज -  मामला गंभीर है

Anticipatory bail of former ABVP leader rejected - the matter is serious
पूर्व एबीवीपी नेता की अग्रिम जमानत खारिज -  मामला गंभीर है
पूर्व एबीवीपी नेता की अग्रिम जमानत खारिज -  मामला गंभीर है

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी पूर्व एबीवीपी नेता शुभांग गोंटिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी ने अपने आदेश में कहा है कि मामला गंभीर है। इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित नहीं है। महिला थाना जबलपुर में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि राइट टाउन निवासी शुभांग गोंटिया से उसकी कॉलेज में दोस्ती हुई। उसने शादी का झाँसा देकर तीन साल तक उससे शारीरिक संबंध बनाए। गर्भवती होने पर धोखे से उसका गर्भपात करवा दिया गया। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि जान-पहचान का फायदा उठाकर युवती द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। युवती उससे एक करोड़ रुपए की माँग कर रही है और माँग पूरी नहीं होने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत है कि उसने युवती का शारीरिक शोषण किया है। 


 

Created On :   2 July 2021 4:31 PM IST

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