- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अनिल देशमुख...
अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अनिल देशमुख को जारी किया समन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मनीलांड्रिग व भ्रष्टाचार के कथित आरोपों का सामना कर रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत करते हुए उन्हें समन जारी किया है। कोर्ट ने यह समन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर किए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद जारी किया है। आवेदन में ईडी ने कहा है कि उसकी ओर से कई बार समन जारी करने के बावजूद देशमुख उसके सामने हाजिर नहीं हो रहे है। इसलिए लोकसेवक के आदेश की अवहेलना के लिए देशमुख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जाए। शुक्रवार को एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट आरएम नेरलिकर ने देशमुख के खिलाफ प्रोसेस शुरु करते हुए उन्हें समन जारी किया। इस समन के जरिए आरोपी को उसके खिलाफ दायर किए गए आवेदन की सूचना दी जाती है। ताकि वह कोर्ट में आकर अपना बचाव कर सके।
मजिस्ट्रेट ने ईडी के आवेदन पर गौर करने के बाद ईडी की ओर से देशमुख के खिलाफ जारी किए गए समन के मद्देनजर कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। क्योंकि ईडी के समन को आरोपी (देशमुख) के वकील व उनकी बेटी ने स्वीकार किया है। ईडी ने भारतीय दंड संहिता की जिस धारा के तहत देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, उसमें एक माह के साधारण कारावास की सजा अथवा पांच सौ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। गौरतलब है कि ईडी देशमुख के खिलाफ अब तक पांच समन जारी कर चुकी है। लेकिन देशमुख एक बार भी उसके सामने हाजिर नहीं हुए है। हालांकि देशमुख ने ईडी के सामने ऑनलाइन हाजिर होने की इच्छा जताई है।
Created On :   1 Oct 2021 6:52 PM IST