33 साल पुराने मामले में मुकेश अंबानी को गवाही के लिए बुलाने की मांग वाला आवेदन खारिज

Application seeking to summon Mukesh Ambani to testify in 33-year-old case rejected
33 साल पुराने मामले में मुकेश अंबानी को गवाही के लिए बुलाने की मांग वाला आवेदन खारिज
सीबीआई विशेष अदालत 33 साल पुराने मामले में मुकेश अंबानी को गवाही के लिए बुलाने की मांग वाला आवेदन खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसके तहत रिलांयस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को 1989 के कथित रुप से कारोबारी नुस्ली वाडिया के हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में गवाह के रुप में बुलाने की मांग की गई थी। 33 साल से अधिक पुराने इस मामले में आरोपी ईवान सिक्योरा ने उद्दयोगपति अंबानी को गवाह के रुप में बुलाने की मांग को लेकर पिछले साल कोर्ट में आवेदन दायर किया था।

सीबीआई ने इस आवेदन का विरोध किया था। इसके तहत कहा गया था कि आरोपी यह तय नहीं कर सकता है कि अभियोजन पक्ष किसे गवाह के रुप में समन जारी करे। विशेष न्यायाधीश एसपी नाइक निबांलकर ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिक्योरा के आवेदन को खारिज कर दिया। हालांकि अभी तक आदेश की विस्तृत प्रति उपलब्ध नहीं हुई है। 

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले को लेकर हलफनामा दायर कर कहा था कि आरोपी के पास इस मामले की आगे और जांच करने का निर्देश देने की मांग करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आरोपी के आवेदन को खारिज कर दिया जाए। 

मुख्य आरोपी कीर्ति अंबानी की हो चुकी है मौत 

इस मामले के मुख्य आरोपी कीर्ति अंबानी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई है। रिलांयस इंडस्ट्री लिमिटेड में वरिष्ठ अधिकारी पद पर कार्यरत कीर्ति के खिलाफ 31 जुलाई 1989 में एफआईआर दर्ज की गई थी। कीर्ति पर कारोबारी रंजिश के चलते बांबे डाईंग कंपनी के पूर्व चेयरमैन वाडिया की हत्या को लेकर साजिश में शामिल होने का आरोप है। राज्य सरकार ने 2 अगस्त 1989 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौप दी थी लेकिन मामले से जुड़े मुकदमे की शुरुआत साल 2003 में हुई है।
 

Created On :   16 Jan 2023 4:04 PM GMT

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