पाँच साल से एक जगह पर पदस्थ समूह प्रेरक का तबादला उचित, याचिका खारिज

Appointed group motivator transferred at one place for five years, petition dismissed
पाँच साल से एक जगह पर पदस्थ समूह प्रेरक का तबादला उचित, याचिका खारिज
पाँच साल से एक जगह पर पदस्थ समूह प्रेरक का तबादला उचित, याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने सागर में समूह प्रेरक के पद पर कार्यरत पुरुषोत्तम सूर्यवंशी के सागर से मुरैना तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि समूह प्रेरक पाँच साल से एक ही स्थान पर पदस्थ है। इसलिए उसका तबादला उचित है। ग्रामीण आजीविका मिशन सागर में समूह प्रेरक के पद पर कार्यरत पुरुषोत्तम सूर्यवंशी की ओर से मार्च 2020 में सागर से मुरैना तबादले को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि उसका सागर से 400 किलोमीटर दूर मुरैना स्थानांतरण कर दिया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन सागर में ही पद रिक्त है, उसे वहाँ पर समायोजित किया जा सकता है। 20 मार्च 2020 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने समक्ष प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया था। सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन खारिज कर दिया। इसके बाद दोबारा याचिका दायर की गई। अनावेदकों की ओर से उप महाधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 5 साल से एक ही स्थान पर कार्यरत है। समूह प्रेरक का पद स्थानांतरण वाला है। इसलिए उसका स्थानांतरण उचित है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने समूह प्रेरक की याचिका खारिज कर दी है।
 

Created On :   30 Dec 2020 2:59 PM IST

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