याचिका के निर्णयाधीन रहेगी भोपाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति

Appointment of Assistant Professors in Bhopal Medical College to be decided by the petition
याचिका के निर्णयाधीन रहेगी भोपाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति
याचिका के निर्णयाधीन रहेगी भोपाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में दो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को याचिका के निर्णयाधीन रखने का आदेश दिया है। एकलपीठ ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. अरुणा कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ध्रुवेन्द्र पांडे और डॉ. स्मृति तिवारी पांडे को नोटिस जारी कर 4 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है।यह याचिका गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में डिमांस्ट्रेटर के पद पर कार्यरत डॉ. अर्चना रमोले और डॉ. श्वेता श्रीवास्तव की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने समय-समय पर सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति वहाँ पर कार्यरत डिमांस्ट्रेटर से की जाएगी। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के सर्कुलर को दरकिनार करते हुए 10 दिसंबर 2020 को रतलाम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ. ध्रुवेन्द्र पांडे और उनकी पत्नी डॉ. स्मृति तिवारी पांडे को भोपाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया है।

Created On :   23 Dec 2020 9:37 AM GMT

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