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आर्मी ऑफिसर को नहीं मिली सुविधा, एक माह में वापस करो 29 हजार रुपए, निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला उपभोक्ता आयोग ने हाईलैण्ड हॉलीडे होम्स चैन्नई और नई दिल्ली को आदेशित किया है कि होटल और मोटल की नि:शुल्क सुविधा नहीं देने आर्मी ऑफिसर को एक माह के भीतर 29 हजार रुपए वापस करें। आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और न्यायिक सदस्य योमेश अग्रवाल ने आर्मी ऑफिसर को 3 हजार रुपए मानसिक क्लेश और 2 हजार रुपए वाद व्यय के लिए देने का आदेश दिया है।
यह है मामला
आर्मी ऑफिसर विवेक त्यागी की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि वे वर्तमान में सिग्नल ट्रेनिंग सेन्टर जबलपुर में पदस्थ हैं। उनका अक्सर तबादला होता रहता है। चैन्नई में पदस्थापना के दौरान हाईलैण्ड हॉलीडे होम्स ने देश के अलग-अलग शहरों में होटल और मोटल में नि:शुल्क रहने के लिए स्कीम निकाली। 10 अगस्त 2006 को हाईलैण्ड हॉलीडे होम्स में 29 हजार रुपए जमा कर सदस्यता ली। अक्टूबर 2020 में जबलपुर ट्रांसफर होने पर जब उन्होंने कंपनी से टेलीफोन से संपर्क किया तो उनका टेलीफोन नहीं उठाया गया। सुनवाई के बाद आयोग कंपनी को एक माह के भीतर आर्मी ऑफिसर को 29 हजार रुपए वापस करने का आदेश दिया है।
Created On :   5 March 2021 3:23 PM IST