सीबीआई से कराई जाए परिवहन मंत्री के दोपोली बंगले की जांच

Aryan admitted that he drank ganja for the first time in 2018
सीबीआई से कराई जाए परिवहन मंत्री के दोपोली बंगले की जांच
 एनसीबी के आरोप पत्र से खुलासा  सीबीआई से कराई जाए परिवहन मंत्री के दोपोली बंगले की जांच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के नाते भले ही क्लीनचिट दे दी  हैं लेकिन आर्यन ने एनसीबी को दिए बयान में कहा था कि उसने साल 2018 में पहली बार गांजा पिया था। शुक्रवार को एनसीबी ने इस मामले को लेकर विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। आरोपपत्र में आर्यन ने एनसीबी अधिकारी के पूछताछ को लेकर जो जवाब दिया है, उसके मुताबिक आर्यन जब अमेरिका में स्नातक (डिग्री) की पढाई कर रहा था, तब वह नीद न आने की समस्या का सामना कर रहा था। इस दौरान आर्यन ने इंटरनेट के जरिए जानकारी हासिल की कि गांजे के सेवन से नीद न आने की समस्या से मुक्ति पायी जा सकती है। तब से उसने गांजा पिना शुरु किया था। आर्यन ने एनसीबी अधिकारी को दिए बयान में कहा है कि उसके पास दो मोबाइल नंबर थे। एक नंबर का इस्तेमाल वह भारत में रहनेवाले अपने दोस्तों से बात करने के लिए करता था। जबकि दूसरे नंबर का इस्तेमाल ह्वाट्सएप पर बात के लिए किया जाता था। आर्यन ने एनसीबी के अधिकारी के सामने कहा था कि वह सात आठ सालों से अरबाज मर्चेंट को जानता है। अरबाज गांजा व चरस दोनों का सेवन करता है। आर्यन ने कहा कि उसे चरस का सेवन पसंद नहीं था। आरोपपत्र के मुताबिक आर्यन ने खुद एनसीबी को अपने फोन दिए थे। इस दौरान उसके पास कोई ड्रग्स नहीं मिला था। आर्यन ने ह्वाट्सएप पर एक आरोपी के साथ अपनी बातचीत भी कबूली है। वहीं अनन्या पांडे ने अपने बयान में कहा था कि उसने आर्यन से जो बात की थी वह सिर्फ मजाक तक सीमित था। 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी द्वारा क्रूज पर की गई छापेमारी की कर्रावाई के दौरान आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आर्यन को बांबे हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान की थी। इस दौपरान आर्यन को 26 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। एनसीबी की ओर से दायर आरोपपत्र में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है जबकि  6 आरोपियों को क्लीनचिट दी है। 

समीर वानखेडे के खिलाफ होगी कार्रवाई-  गृहमंत्री वलसे पाटील को उम्मीद 

क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर एनसीबी द्वारा क्लिनचिट दिए जाने पर राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गृहमंत्री पाटिल ने शनिवार को कहा कि पिछले साल बांबे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी थी। इसके बाद अब यह भी बात सामने आ गई है कि आर्यन खान पर लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी और इसलिए उनका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि केंद्र ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आर्यन खान के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

 

Created On :   28 May 2022 8:11 PM IST

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