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आर्यन खान को अब नहीं लगानी होगी एनसीबी दफ्तर में हाजिरी, हाईकोर्ट ने दी राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बुधवार को रहात दी है। हाईकोर्ट ने आर्यन की जमानत की उस शर्त में बदलाव कर दिया है जिसके तहत उन्हें दक्षिण मुंबई स्थित नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) के कार्यालय में हर शुक्रवार को हाजरी लगाने का निर्देश दिया गया था। इस तरह से आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी के कार्यालय में हाजरी लगाने से मुक्ति मिल गयी है। न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी (आर्यन) को हर शुक्रवार को एनसीबी के कार्यालय में हाजरी लगाने की शर्त में बदलाव किया जाता है और आरोपी को दिल्ली एनसीबी के सामने जरुरत पड़ने पर हाजरी लगाने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन एनसीबी को जब भी आर्यन को बुलाना होगा तो उसे आर्यन को 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। न्यायमूर्ति ने आरोपी की जमानत से जुड़ी एक और शर्त में बदलाव किया है। जमानत की शर्तो के मुताबिक यदि आरोपी को मुंबई के बाहर जाना होगा तो उसे अपनी यात्रा का सारा ब्योरा देना जरुरी होगा। किंतु यदि आरोपी दिल्ली एनसीबी के पास अपना बयान दर्ज कराने जाता है तो उसे यात्रा के बारे में ब्योरा देने की जरुरत नहीं है। किंतु यदि आरोपी किसी अन्य उद्देश्य से मुंबई से बाहर जाता है तो उसे अपने आने-जाने का ब्यौरा देना होगा।
जमानत की शर्त में बदलाव से जुड़े आवेदन में आर्यन कहा था है कि अब इस मामले की जांच दिल्ली की एनसीबी टीम को स्थानांतरित कर दी गई है। इसलिए अब मुंबई के एनसीबी कार्यालय में हाजरी लगाने की शर्त को शिथिल कर दिया जाए। गौरतलब है कि क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था। 28 अक्टबूर 2021 को हाईकोर्ट ने 14 शर्तों के साथ आर्यन को जमानत दी थी।
Created On :   15 Dec 2021 8:01 PM IST