आर्यन की जमानत आर्जी पर जवाब देने का निर्देश, आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत

Aryans bail application directed to respond, judicial custody in Arthur Road Jail
आर्यन की जमानत आर्जी पर जवाब देने का निर्देश, आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत
क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला  आर्यन की जमानत आर्जी पर जवाब देने का निर्देश, आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने सोमवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को समुद्र के बीच क्रूज में ड्रग्स पार्टी के मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के जमानत आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अब आर्यन के जमानत आवेदन पर सुनवाई 13 अक्टूबर 2021 को रखी है। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। लिहाजा अब आर्यन ने मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल आर्यन आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में है। 
 

वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने सोमवार को विशेष न्यायाधीश वीवी पाटील के सामने आर्यन के जमानत आवेदन का उल्लेख किया। इस दौरान एनीबी के वकील ए.एम चिमलकर व अद्वैत सेठना ने कहा कि अभी भी इस मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान एनसीबी ने कापी सामाग्री जुटाई है। ऐसे में इस पडाव पर आरोपी (आर्यन) को जमानत देना मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है। एनसीबी को आर्यन के जमानत आवेदन पर जवाब देने के लिए एक सप्ताह तक का समय दिया जाए। अधिवक्ता देसाई ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल की स्वतंत्रता दांव पर लगी हुई है। मामले में यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनसीबी जमानत के बाद भी अपनी जांच को जारी रख सकती है। ऐसे में मेरे मुवक्किल(आर्यन) को हिरासत में रकने का कोई तुक नहीं है। क्योंकि उनके पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला है। इसके बावजूद गिरफ्तारी के बाद से मेरे मुवक्किल हिरासत में है। जबकि उनके खिलाफ एनसीबी को कोई सबूत नहीं मिला है। एनसीबी दो बार मेरे मुवक्किल का जवाब दर्ज कर चुकी है।  उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों के जमानत आवेदन पर अलग-अलग सुनवाई की जाए। क्योंकि  हर आरोपी के पास से मिली ड्रग्स की मात्रा में काफी भिन्नता है। 

एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता चिमलकर ने कहा कि आरोपी के वकील अपने मुवक्किल को लेकर एक खुशनुमा तस्वीर दिखा रहे है लेकिन मामले की जांच के दौरान मिली जानकारी एक अलग स्थिति को दर्शाती है। एनसीबी को मामले में जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। आरोपी के जमानत आवेदन पर तत्काल सुनवाई करने की कोई जरुरत नजर नहीं आती है।  इस तरह से न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी और एनसीबी को जवाब देने का निर्देश दिया। 
 

Created On :   11 Oct 2021 8:58 PM IST

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