आर्यन के जमानत आवेदन पर 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Aryans bail application will be heard in the High Court on October 26
आर्यन के जमानत आवेदन पर 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
 बांबे हाईकोर्ट आर्यन के जमानत आवेदन पर 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि वह क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के जमानत आवेदन पर 26 अक्टूबर 2021 को सुनवाई करेगी। आर्यन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सतीश माने शिंदे ने गुरुवार को न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे के सामने आर्यन के जमानत आवेदन का उल्लेख किया। और जमानत आवेदन पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। जबकि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पैरवी  एडिशनल सालिसिटर जनलरल अनिल सिंह ने कहा कि उन्हे जवाब देने के लिए अगले सप्ताह तक का समय दिया जाए। इसके बाद न्यायमूर्ति ने जमानत आवेदन पर सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। और कहा कि एनसीबी को चाहे तो तब तक अपना जवाब दे सकती है। 26 अक्टूबर को ही इस मामले में आरोपी मुनमुन धमेचा के जमानत आवेदन पर भी सुनवाई होगी। बुधवार शाम को एनसीबी की विशेष अदालत ने आर्यन के जामनत आवेदन को खारिज कर दिया था। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी आर्य़न को जमानत देने से मना कर दिया था। लिहाजा आर्यन ने अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।  आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल आर्यन आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में है। अब तक आर्यन का दो सप्ताह से अधिक का समय जेल में बीत चुका है। विशेष अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि आर्य़न के पास से भले ही कोई मादक पदार्थ नहीं मिला है लेकिन इसी मामले में आरोपी अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स है इसकी उसे जानकारी थी। आर्यन का व्हाट्सएप चैट से उसके इस मामले में शामलि होने के संकेत मिलते है। आर्यन पर लगाए गए आरोप गंभीर है। इसके अलावा यदि उसे जमानत दी जाती है तो संभव है कि वह फिर से इसी तरह का अपराध करे। आर्यन का व्हाट्सएप चैट उसके ड्रग्स तस्करी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होने का संकेत देता है। लिहाजा आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। 

 

Created On :   21 Oct 2021 9:06 PM IST

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