प्रदेश में फिलहाल 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अनुसार होंगी भर्तियाँ

At present, recruitment will be done according to 14 percent OBC reservation in the state.
प्रदेश में फिलहाल 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अनुसार होंगी भर्तियाँ
प्रदेश में फिलहाल 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अनुसार होंगी भर्तियाँ



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में फिलहाल सभी भर्तियाँ 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अनुसार ही करने का अंतरिम आदेश दिया है। शेष 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को रिजर्व रखा गया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को मेडिकल ऑफिसर्स के पद पर भर्ती को अनुमति देते हुए नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। डिवीजन बैंच ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई के पूर्व लिखित बहस पेश करने का भी निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
यह है मामला-
जबलपुर निवासी असिता दुबे सहित अन्य की ओर से 73 अलग-अलग याचिकाएँ दायर कर ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी और ब्रहमेंद्र पाठक ने तर्क दिया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए मराठा आरक्षण को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मप्र में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से आरक्षण बढ़कर 73 प्रतिशत हो गया है। इस मामले में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन, अपाक्स और अन्य संगठनों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक शाह ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया है। राज्य सरकार की ओर से भी महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव का कहना है कि प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना उचित है।
चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने माँगा दिशा-निर्देश-
महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने मंगलवार को हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर्स के पद पर नियुक्तियाँ की जाना जरूरी है। सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। डिवीजन बैंच ने आवेदन पर विचार करने के बाद कहा है कि सरकार मेडिकल ऑफिसर्स के पद के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर सकती है, लेकिन नियुक्तियों में फिलहाल 14 प्रतिशत ही ओबीसी आरक्षण लागू होगा। नियुक्तियाँ याचिका के निर्णय के अधीन होंगी।

 

Created On :   13 July 2021 11:33 PM IST

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