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शादी के वक्त छुपाई थी समलैंगिक होने की बात, आरोपी को नहीं मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे कोर्ट ने अपनी समलैंंगिता को छुपाकर पत्नी के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। आरोपी अपने साथ अपने साथी को भी हनीमून पर लेकर गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएस गुप्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने शिकायताकर्ता (पत्नी) को न सिर्फ वित्तीय नुकसान पहुंचाया है बल्कि उसके जीवन को अपूर्णीय क्षति भी पहुंचायी है। क्योंकि शिकायतकर्ता की मां ने अपनी बेटी की शादी में 19 लाख रुपए खर्च किए थे।
मामले से जुड़े दंपति का नवंबर 2021 में विवाह हुआ था। पत्नी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में दावा किया था कि जब उसने अपने पति के व्हाट्सएप संदेश देखे तो मुझे उनके लैंगिक रुझान के बारे में पता चला। इसके अलावा मेरे पति ने अपने वेतन को लेकर फर्जी ऑफर लेटर दिखाया था।
न्यायाधीश के सामने सरकारी वकील वीए कुलकर्णी ने दावा किया कि आरोपी ने शादी से पहले इस तथ्य को अपनी पत्नी से छुपाया था कि वह समलैंगिक है। इस तरह से आरोपी का यह कृत्य पत्नी के साथ धोखाधड़ी करने जैसा है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी अपने पुरुष साथी के साथ संपर्क में था। आरोपी के फोन चैट से इस बात का खुलासा हुआ है।
वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को परेशान व बदनाम करने के लिए उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। इसलिए मेरे मुवक्किल को राहत प्रदान की जाए। किंतु न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों व प्रकरण से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी अपने समलैंगिक साथी के संपर्क में था। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आरोपी द्वारा अपना लैंगिक रुझान छुपाने की हरकत से न सिर्फ शिकायतकर्ता को वित्तीय नुकसान हुआ है बल्कि एक युवती का पूरा जीवन नष्ट हो गया है। यदि आरोपी अपनी बाते छुपाने की बजाय उसे सार्वजनिक कर देता तो शायद परिणाम ऐसा न होता। रबाले पुलिस फिलहाल आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है।
Created On :   8 April 2022 8:37 PM IST