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मुंबई कोर्ट में पेश हुए यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान, मानहानि का है मामला

डिजिटल डेस्क,मुंबई । महानगर की एक स्थानीय अदालत के निर्देश के तहत उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट में हाजिर न होने के लिए अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। जिसके चलते वे कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान खान ने कोर्ट में 15 हजार रुपए का मुचलका भी भरा। खान के खिलाफ पेशे से वकील व केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य एजाज नकवी ने कोर्ट में शिकायत की है। इसमें नकवी ने उत्तर प्रदेश वक्फबोर्ड में हुई गड़बडियों व कुप्रबंधन को उजागर किया था। इसके साथ ही खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अदालत में खान ने शिकायतों को आधारहीन बताते हुए इसे राजनीतिक रंजिश बताया।
ये हैं आरोप
शिकायत में एडवोकेट नकवी ने खान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे खिलाफ टीवी चैनल पर आधारहीन, अतार्किक व आपत्तिजनक तथा अपमानजनक बयान दिए थे। इसके साथ ही खान ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर भी मेरे खिलाफ गलत संदेश फैलाए हैं। जिससे मेरी छवि व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसलिए खान को मुझे 101 करोड रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए। एडवोकेट नकवी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की जमीन व निधि में बड़े पैमाने पर गड़बडि़यां हुई है। बतौर मंत्री खान को वक्फ बोर्ड को संभालने का जिम्मा दिया गया था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरह से निवर्हन नहीं किया है। नियमों के विपरीत जाकर खान के परिवारवालों को वक्फबोर्ड की जमीन आवंटित की गई है। जब मैंने उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की गड़बडियों को सामने लाया तो खान ने मीडिया में आकर टीवी चैनलों पर मेरे खिलाफ अनाप-शनाप बयान दिए। कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 7 अप्रैल को रखी है।
Created On :   20 Jan 2018 7:12 PM IST