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7 हजार की रिश्वत लेने के आरोपी बाबू को 5 साल की सजा -28 हजार का जुर्माना भी लगाया
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक स्कूल की मान्यता के लिए 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर में पदस्थ बाबू प्रवीण शिवहरे को विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायधीश अवधेश कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार पाटन में रहने वाले राजेश साहू ने बीडीएस पब्लिक स्कूल की मान्यता के लिए बीआरसी कार्यालय पाटन के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन किया गया था। बीआरसी कार्यालय पाटन ने स्कूल का निरीक्षण करने के बाद फाईल जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दी थी। डीईओ कार्यालय में सहायक ग्रेड-2 पद पर पदस्थ प्रवीण शिवहरे ने राजेश साहू मान्यता दिलाने के नाम पर 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। पांच हजार रुपये पहले ही प्रवीण को दी जा चुकी थी। आरोपी द्वारा बनाए जा रहे दवाब के चलते मामले की शिकायत 28 मई 18 लोकायुक्त पुलिस में की गई। 29 मई को लोकायुक्त की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अभियुक्त प्रवीण शिवहरे को 7 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।लोकायुक्त पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान पर विचारण के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। लोकायुक्त संगठन की ओर से विषेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने पैरवी की।
Created On :   17 Dec 2019 2:21 PM IST