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50 हजार के इनामी डाकू वीरप्पन की गिरफ्तारी के साथ बबुली गैंग का सफाया

डिजिटल डेस्क सतना। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट पुलिस ने बबुली गिरोह के फरार 50 हजार के इनामी डाकू वीरप्पन उर्फ छोटा भइया पुत्र रज्जू कोल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 315 बोर की रायफल , 4 जिंदा कारतूस और 7 खाली खोखे बरामद कर जब्त किए गए हैं। चित्रकूट के एसपी मनोज झा ने बताया कि गिरोह के इस आखिरी सदस्य की गिरफ्तारी के साथ ही यूपी-एमपी की तराई में आतंक का पर्याय रहे बबुली गिरोह का सफाया हो गया है। इस गिरोह के हार्ड कोर मेंबर सोहन कोल और संजय कोल पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
ऐसे मिली कामयाबी
यूपी पुलिस के एसपी श्री झा ने बताया कि सतना पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंग लीडर बबुली और उसके राइट हैंड लवलेश के मारे जाने के बाद फरार डकैतों में से छोटा भइया उर्फ वीरप्पन भी एक था। हत्या, लूट, फिरौती और डकैती का ये फरार आरोपी मारकुंडी थाना क्षेत्र के टिकरिया का रहने वाला है। एंटी डकैती और सर्विलांस टीम को ये कामयाबी तब मिली जब 8 अक्टूबर को टीम बहिलपुरवा से मारकुंडी की ओर सर्चिंग पर थी। इसी बीच माढों बांध के पास एक व्यक्ति जंगल की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे चैलेंज किया तो जवाब में उसने फायर खोल दिए। जवाबी फायरिंग में अंतत: हमलावर ने हथियार डाल दिए।
सतना पुलिस को भी थी तलाश
बबुली गैंग के शार्पशूटर रहे वीरप्पन के विरुद्ध संगीन किस्म के 6 अपराध दर्ज हैं। इनमें से 2 मामले जिले के धारकुंडी और एक मामला नयागांव थाने में और एक-एक अपराध उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मारकुंडी , मानिकपुर तथा बहिलपुरवा थाने में कायम है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।