आरोपी सेन सहित पांच आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज 

Bail applications of five accused including Sen, accused in Bhima Koregaon violence case, rejected
आरोपी सेन सहित पांच आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज 
भीमा कोरेगांव हिंसा मामला आरोपी सेन सहित पांच आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी व नागपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शोमा सेन सहित पांच लोगों के डिफ्लाट जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। सेन के अलावा कोर्ट ने आरोपी सुधीर धवले, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग व महेश राऊत को जमानत देने से मना किया है। आरोपियों ने दावा किया था कि इस मामले में एनआईए को आरोपपत्र दायर करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय देना अवैध है। इसलिए वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत डिफाल्ट जमानत पाने के हकदार हैं। किंतु विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने व कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि साल 2017 में पुणे में हुई एल्गार परिषद के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। शुरुआत में पुणे पुलिस ने मामले की जांच की थी। बाद में मामले की जांच एनआईए को सौपा दी गई थी।  
 

Created On :   28 Jun 2022 8:58 PM IST

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