पुलिस कर्मियों से मारपीट के आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत खारिज

Bail of Congress workers accused of assaulting police personnel rejected
पुलिस कर्मियों से मारपीट के आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत खारिज
पुलिस कर्मियों से मारपीट के आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क सतना। मुख्यमंत्री का पुतला दहन और धरना प्रदर्शन के दौरान लायन आर्डर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नागौद की अपर सत्र अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।  द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश वीडी राठौर की अदालत ने शासकीय सेवको के साथ मारपीट को गंभीर मानते हुए आरोपी बृजेश शुक्ला पिता प्रद्युम्न प्रसाद शुक्ला 38 वर्ष, उमेश गौतम पिता लालजी गौतम 49 वर्ष, विनय उर्फ  लाले ताम्रकार पिता स्वर्गीय बाबूलाल ताम्रकार 46 वर्ष, राज किशोर वर्मन पिता विक्रम वर्मन 41 वर्ष और सुधीर पांडेय पिता विनोद पांडेय 38 वर्ष सभी निवासी उचेहरा की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद निरस्त की है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। पीआरओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 30 जून 2020 को कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध सामाजिक रैली एवं पुतला दहन का कार्यक्रम उचेहरा किया गया था। धरना प्रदर्शन में लायन आर्डर ड्यूटी के लिए पुलिस बल तैनात था। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ  उचेहरा थाना पुलिस ने धारा 147, 186, 353, 332 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज  किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की मांग न्यायालय से की गई थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया।

 

Created On :   18 July 2020 5:33 PM IST

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